कॉल ड्रॉप के नए प्रावधानों के बारे कंपनियों से चर्चा करें: ट्राई

कॉल ड्रॉप के नए प्रावधानों के बारे कंपनियों से चर्चा करें: ट्राई

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एसोसिएशन की मांग के बाबत पूछे जाने पर ट्राई के चेयरमैन आर.एस.शर्मा ने कहा कि प्राधिकरण कंपनियों से चर्चा के लिए हमेशा तैयार है.

दूरसंचार कंपनियों के संगठन सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि दूरसंचार नियामक को कॉल ड्रॉप के नए प्रावधानों के परिणाम के बारे में कंपनियों से चर्चा करनी चाहिए. उसने कहा कि परिणाम को सार्वजनिक करने से पहले भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) नए प्रावधानों के कारण हुई दिक्कतों के बारे में कंपनियों से चर्चा करे. एसोसिएशन के महानिदेशक राजन मैथ्यूज ने पीटीआई भाषा से यह कहा.

एसोसिएशन की मांग के बाबत पूछे जाने पर ट्राई के चेयरमैन आर.एस.शर्मा ने कहा कि प्राधिकरण कंपनियों से चर्चा के लिए हमेशा तैयार है. हालांकि उन्होंने इसकी बारीकियों में जाना उचित नहीं समझा. मैथ्यूज ने कहा कि सेवा की गुणवत्ता एक चिंता का विषय है क्योंकि नए नियम ज्यादा कठोर हैं.

नए नियमों के तहत कॉल ड्रॉप के मामले में नियामक 10 लाख रपए तक का जुर्माना लगा सकता है. नये नियम में गुणवत्ता की जांच दूरसंचार सर्किल की जगह दूरसंचार टावर क्षेत्र के आधार पर की जाएगी.

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