खुशखबरी, अब PAN को 31 मार्च तक कर सकेंगे आधार से लिंक

खुशखबरी, अब PAN को 31 मार्च तक कर सकेंगे आधार से लिंक

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नवंबर तक 33 करोड़ पैन धारकों में से 13.28 करोड़ लोगों ने अपने पैन को अपनी 12 अंकों वाली डिजिटल और जैविक पहचान आधारित आधार संख्या से जोड़ दिया था.

सरकार ने लोगों को अपने आयकर पैन को आधार संख्या से जोड़ने के लिए दी गई समय सीमा शुक्रवार को तीन महीने और बढ़ा कर 31 मार्च 2018 कर दी. यह समय सीमा तीसरी बार बढ़ायी गई है. केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय को पहले ही कह चुकी है कि वह विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च तक करने के लिए तैयार है. वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘हमारी जानकारी में आया है कि कुछ करदाताओं ने अभी तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा है. इसी वजह से पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया की तिथि को आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2018 करने का फैसला किया गया है.’

इस नवंबर तक 33 करोड़ पैन धारकों में से 13.28 करोड़ लोगों ने अपने पैन को अपनी 12 अंकों वाली डिजिटल और जैविक पहचान आधारित आधार संख्या से जोड़ दिया था. इस साल, सरकार ने आयकर दाखिल करने के साथ नए पैन नंबर प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य घोषित कर दिया है. आयकर कानून की धारा 139 एए (2) के तहत हर व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन है और वह आधार पहचान पत्र प्राप्त करने का पा पात्र है, उसे अपनी आधार संख्या की जानकारी कर अधिकारियों को देनी जरूरी है.

गौरतलब है कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार ने पैन को आधार के साथ जोड़ने की तारीख को अगस्त में चार महीने आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 किया था. उच्चतम न्यायालय आधार को अनिवार्य बनाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. सरकार ने पैन समेत कई कल्याणाकारी योजनाओं और सेवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया है.

इससे पहले गुरुवार को सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आधार की अनिवार्यता को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान यह बात कही. शीर्ष अदालत में अटॉर्नी जनरल ने यह भी साफ किया कि मोबाइल नंबर से आधार लिंक करने की अंतिम तिथि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 6 फरवरी ही रहेगी. सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आधार कार्ड की अनिवार्यता पर अब रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि अब इस पर काफी आगे बढ़ा जा चुका है.

केस की सुनवाई के दौरान आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से मामले को तेजी से निपटाने की भी मांग की. आपको बता दें कि पिछले दिनों आधार की अनिवार्यता पर रोक की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच गठित करने का आदेश दिया था.

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