ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र देने के नियमों में ढील दी

ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र देने के नियमों में ढील दी

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पेंशनभोगियों के समक्ष आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के नियमों में ढील दी है.

पेंशनभोगियों के समक्ष आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने जीवन प्रमाणपत्र (ऑनलाइन प्रमाण पत्र देने सहित) जमा कराने के नियमों में ढील दी है. ईपीएफओ ने बुधवार को एक बयान में कहा कि संगठन ने ऐसे प्रावधान तय किए हैं, जिससे लोग जीवन प्रमाणपत्र सुगमता से जमा करा सकेंगे. व्यक्तिगत रूप में उन लोगों से जीवन प्रमाणपत्र स्वीकार किया जाएगा, जो डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र न देने के लिए उचित वजह बता सकेंगे.

इसी तरह ऐसे पेंशनभोगी जिन्होंने पिछले साल के लिए डिजिटल तरीके से प्रमाणपत्र दे दिया है, उन्हें मौजूदा वर्ष के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी. उनके पास उन बैंक शाखाओं में डिजिटल या कागज के रूप में प्रमाणपत्र देने का विकल्प होगा, जहां उनकी पेंशन आती है.

नई शर्तों के तहत जिन्होंने जीवन प्रमाणन डिजिटल तरीके से एक बार भी नहीं दिया है, वे इसे इस महीने दे सकते हैं. जीवन प्रमाणन जमा कराने की सुविधा सभी ईपीएफओ कार्यालयों, पेंशन वितरण करने वाले बैंकों ओर साझा सेवा केंद्रों पर उपलब्ध होगी.

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