सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक की अर्जी ठुकराई, की थी आदेश में संशोधन की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक की अर्जी ठुकराई, की थी आदेश में संशोधन की मांग

Rate this post

जेपी ने कहा कि आज 50 करोड़ रुपये जमा करा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि आपको 2000 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा था.

सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक की एक अर्जी को आज खारिज कर दिया. जेपी इंफ्राटेक फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. जेपी ने इस अर्जी के माध्यम से रुपये जमा कराने के आदेश में संशोधन की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट में जेपी ने गुहार लगाई कि वो शुक्रवार तक 400 करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा करा सकते हैं. जेपी ने कहा कि आज 50 करोड़ रुपये जमा करा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि आपको 2000 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा था.

कोर्ट ने कहा कि जेपी अपनी संपत्ति बेचे, दूसरे की संपत्ति क्यों बेचना चाहते हैं. कोर्ट ने कहा कि 13 नवंबर को सुनवाई के वक्त एक सही रकम लेकर कोर्ट आएं. इससे सुप्रीम कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेस-वे को 2500 करोड़ में दूसरी कंपनी को सौंपने की अर्जी खारिज कर दी थी.

कोर्ट ने आदेश में संशोधन से इंकार किया था. हालांकि जेपी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर तक 2000 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया. इससे पहले कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक पैसे जमा कराने को कहा था.

आज कोर्ट ने पैसा जमा करने के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया था.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *