बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अनाधिकृत कारोबारी गतिविधियों को रोकने के लिए स्टॉक ब्रोकर प्रावधानों को कड़ा कर दिया.
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अनाधिकृत कारोबारी गतिविधियों को रोकने के लिए स्टॉक ब्रोकर प्रावधानों को कड़ा कर दिया. इसके तहत उसने शेयर बाजारों को एक जनवरी 2018 के बाद के सभी ग्राहक आर्डर का अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड रखने को कहा है. सेबी ने शेयर बाजारों को एक परिपत्र जारी करते हुए कहा कि यदि उपभोक्ता फोन पर ऑर्डर देते हों तो इसका रिकॉर्ड रखने के लिए शेयर बाजारों को अनिवार्य टेलीफोन रिकॉर्डिंग प्रणाली की व्यवस्था रखनी होगी. इससे दिशानिर्देशों को रिकॉर्ड किया जा सकेगा.
सेबी ने कहा कि निवेशकों की शिकायतें बड़ी संख्या में उनके खाते में अनाधिकृत कारोबार के बारे में होतीं हैं. उसने कहा, ‘‘अब यह तय किया गया है कि उपभोक्ता के ऑर्डर का रिकॉर्ड रखने के बाद ही ब्रोकर कारोबार आगे बढ़ाएंगे.’’ परिपत्र के अनुसार, ये सबूत लिखित और उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित, टेलीफोन रिकॉर्डिंग, अधिकृत आईडी से प्राप्त ई-मेल, इंटरनेट लेन-देन का ब्यौरा, एसएमएस से प्राप्त संदेश या कोई अन्य कानूनी सत्यापन योग्य रिकॉर्ड के रूप में होने चाहिए.
उसने कहा, ‘‘विवाद की स्थिति में विवादित कारोबार से संबंधित ये सबूत उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ब्रोकर की होगी.’’ यह परिपत्र एक जनवरी 2018 से लागू होगा.