संपत्ति सौदों से Aadhaar जोड़ने को जरूरी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं: सरकार

संपत्ति सौदों से Aadhaar जोड़ने को जरूरी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं: सरकार

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सरकार ने कुछ निश्चित वित्तीय लेनदेन मसलन बैंक खाता खोलने के लिए आधार नंबर और स्थायी खाता संख्या (पैन) देने की 31 दिसंबर की समयसीमा को अगली सूचना तक टाल दिया था.

सरकार ने मंगलवार (19 दिसंबर) को कहा कि संपत्ति लेनदेन से आधार को जोड़ना अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे संपत्तियों के पंजीकण के लिए सहमति के साथ आधार प्रमाणन के उपयोग की संभावना पर विचार करें. उन्होंने कहा कि संपत्ति लेनदेन में आधार जोड़ने को अनिवार्य बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है.

इससे पहले सरकार ने कुछ निश्चित वित्तीय लेनदेन मसलन बैंक खाता खोलने के लिए आधार नंबर और स्थायी खाता संख्या (पैन) देने की 31 दिसंबर की समयसीमा को अगली सूचना तक टाल दिया था. बीते 12 दिसंबर को एक गजट अधिसूचना के जरिये इस समयसीमा को वापस लिया गया था. गजट में अधिसूचित नए नियम के तहत मनी लांड्रिंग रोधक कानून, 2002 में संशोधन किया गया है. इसमें 31 दिसंबर, 2017 तक आधार और पैन नंबर देने की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है. इसमें यह प्रावधान है कि आधार नंबर और पैन नंबर या फॉर्म संख्या 60 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली नई तारीख तक देना होगा.

भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) 12 अंक की बायोमीट्रिक आधार संख्या जारी करता है. वहीं पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है. फॉर्म 60 उस व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है (कंपनी नहीं) जिसके पास पैन नहीं होता और वह कोई लेनदेन करता है. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा मंगलवार (12 दिसंबर) को जारी अधिसूचना के तहत बैंक खाता खोलने या अन्य इसी तरह की गतिविधियों के लिए आधार नंबर देने की समयसीमा को टाला गया है.

वहीं दूसरी ओर अपने 12 अंकों की आधार संख्या को बैंक खातों और स्थाई खाता संख्या (पैन) से जोड़ने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई थी, जिसे अब बढ़ा कर 31 मार्च कर दिया गया है. सरकार ने बुधवार (13 दिसंबर) को यह घोषणा की थी. वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आनेवाले राजस्व विभाग ने इस संबंध में मंगलवार (12 दिसंबर) को अधिसूचना जारी की थी. अधिसूचना के मुताबिक, ‘आधान संख्या और पैन को 31 दिसंबर, 2017 तक दाखिल करें’ की जगह पर अब इसमें ‘आधार संख्या, पैन या फॉर्म 60 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख तक दाखिल करें’ की बात कही गई है. इससे पहले सरकार ने बैंक खातों और पैन के साथ आधार संख्या को जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक तिथि अनिवार्य की थी.

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