आधार से पैन कार्ड को जोड़ने के लिए सरकार बढ़ा सकती है समय सीमा!

आधार से पैन कार्ड को जोड़ने के लिए सरकार बढ़ा सकती है समय सीमा!

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उच्चतम न्यायालय यदि आधार के पक्ष में निर्णय सुनाता है तो सरकार पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए तीन-छह माह का समय दे सकती है.

उच्चतम न्यायालय यदि आधार के पक्ष में निर्णय सुनाता है तो सरकार पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए तीन-छह माह का समय दे सकती है. उसके बाद सरकार के बिना आधार से जुड़े सभी पैन कार्डों को निरस्त करने की संभावना है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है. अधिकारी ने कहा कि इस निरस्तीकरण से सभी नकली पैन कार्ड समाप्त हो जाएंगे और बेनामी लेनदेन को शून्य किया जा सकेगा. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन संख्या को अभी आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 दिसंबर तक है. सरकार ने उच्चतम न्यायालय को संकेत दिया है कि वह इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा सकता है.
अधिकारी ने कहा कि शीर्ष अदालत के सरकार का फैसला बरकरार रखने पर सरकार इन कार्डों को आपस में जोड़ने के लिए तीन से छह माह का विस्तार दे सकती है. नवंबर तक कुल 33 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 13.28 करोड़ को आधार से जोड़ा जा चुका है.

ऑनलाइन लिंक करने का तरीका
-http://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं. अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर जा रहे हैं तो सबसे पहले –Register Here– पर क्लिक करें. इसके बाद पैन डिटेल्स देकर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें. इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा. यहां नया पेज खुलेगा, इस पर आपको पैन और आधार नंबर की जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही आधार कार्ड पर लिखा नाम भरना होगा. यहां जो भी जरूरी डिटेल्स मांगी जा रही हैं वह भरनी होंगीं.

अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड में दी गई डिटेल्स अलग अलग हैं तो उनमें से किसी एक में पहले आपको डिटेल्स बदलवाकर एक जैसी करानी होंगी. अगर आधार और पैन में दी गई डिटेल्स एक जैसी हैं तो आसानी से दोनों लिंक हो जाएंगे. सभी जानकारी भरने और Captcha कोड डालने के बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें. UIDAI से सत्यापन करने के बाद आपके लिंक की पुष्टि कर दी जाएगी.

SMS से इस तरह कर सकते हैं लिंक
आधार से PAN लिंक करने के लिए फोन से बड़े अक्षरों में यूआईडीपीएएन के बाद खाली जगह छोड़कर अपना आधार नंबर और फिर उसके बाद अपना पैन नंबर (UIDPN -space- Aadhar no. Pan no.) लिखकर 567678 या 56161 को एसएमएस भेजना होगा.

ऐसे कर सकते हैं ऑफलाइन लिंक
पैन और आधार को ऑफलाइन भी लिंक करने के लिए पैन सर्विस प्रोवाइडर के सर्विस सेंटर एनएसडीएल और यूटीआईआईटीएसएल पर जाना होगा. इसके बाद आपको वहां फॉर्म (Annexure-I’) भरना होगा. साथ ही, आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी लगानी होगी. इसके लिए आपको भुगतान करना होगा. जबकि ऑनलाइन के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है.

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