नोटबंदी : अगर खाते में जमा कराए थे इतने रुपये, तो आपके लिए है बुरी खबर

नोटबंदी : अगर खाते में जमा कराए थे इतने रुपये, तो आपके लिए है बुरी खबर

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नोटबंदी के बाद बैंक खाते में 15 लाख या इससे ज्यादा रुपये जमा कराने वालों के लिए बुरी खबर है. यदि आपने भी अपने बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा कराए हैं तो यह खबर आपके लिए है.

नोटबंदी के बाद बैंक खाते में 15 लाख या इससे ज्यादा रुपये जमा कराने वालों के लिए बुरी खबर है. यदि आपने भी अपने बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा कराए हैं तो यह खबर आपके लिए है. अब आयकर विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के बाद बैंक खातों में 15 लाख रुपए से अधिक रकम जमा करने वाले दो लाख लोगों को नोटिस जारी किया है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक आईटी ने जांच में पाया है कि नोटबंदी के बाद दिसंबर और जनवरी के बीच करीब 1.98 लाख लोगों ने अपने खाते में भारी 15 लाख या फिर इससे ज्यादा रकम जमा की थी. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसी के तहत उन्हें दिसंबर और जनवरी में नोटिस जारी किया गया है. इस बारे में पूछने पर CBDT के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा कि हालांकि हमें इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.

जवाब नहीं दिया तो कार्रवाई
चंद्रा ने कहा जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है यदि उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया तो उन खाताधारकों के खिलाफ विभाग की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. चंद्रा ने यह भी कहा कि पिछले तीन महीने में लगभग 3,000 लोगों के खिलाफ टैक्स चोरी, देरी से टैक्स भरने समेत कई मामले दर्ज किए गए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि इनकम टैक्स विभाग नोटबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए ई-मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

टैक्स ऑनलाइन ही फाइल कर सकता है
उन्होंने कहा कि इस साल परीक्षण के आधार पर हमने ई-असेसमेंट की शुरुआत की और तीन महीनों में लगभग 60000 ई-मूल्यांकन किए गए, हमें उम्मीद है कि यह संख्या आने वाले महीनों में बढ़ेगी. ई-असेसमेंट के तहत कोई भी शख्स अपना टैक्स ऑनलाइन ही फाइल कर सकता है. जिससे उन्हें बार-बार इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

गौरतलब है कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का एलान किया था. जिसके बाद 500 और 1000 के नोट करेंसी के चलन से बाहर हो गए थे. नोटबंदी के दौरान सरकार ने लोगों को नोट बदलने के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त दिया था.

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