अगस्त-सितंबर के लिए जीएसटी रिटर्न देर से भरने वालों को राहत

अगस्त-सितंबर के लिए जीएसटी रिटर्न देर से भरने वालों को राहत

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केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अगस्त और सितंबर के लिए जीएसटी रिटर्न-3बी भरने में देरी करने वालों से वसूला गया जुर्माना माफ करने की घोषणा की.

केंद्र सरकार ने वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न देर से भरने वालों को राहत देने का फैसला किया है. मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अगस्त और सितंबर के लिए जीएसटी रिटर्न-3बी भरने में देरी करने वालों से वसूला गया जुर्माना माफ करने की घोषणा की. ट्विटर पर उन्होंने लिखा, ‘जीएसटी रिटर्न में देरी के लिए वसूला गया विलंब शुल्क (लेट फीस) करदाताओं के खाते में वापस जमा करा दिया जाएगा.’

सरकार ने जुलाई में भी जीएसटी रिटर्न को भरने में देरी के लिए लगने वाले जुर्माने को माफ कर दिया था. इसके अलावा जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख भी बढ़ा दी थी. जीएसटी कानून के मुताबिक जीएसटी का भुगतान करने या उसका रिटर्न भरने में देरी करने पर व्यापारियों को प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना चुकना पड़ता है. जुर्माने का ऐसा ही प्रावधान राज्यों की जीएसटी के लिए भी है.

सरकार ने जीएसटी के तहत सभी वस्तुओं के मूल्य और जीएसटी के ब्यौरे के साथ बिल बनाने के दबाव से व्यापारियों को राहत देने की कोशिश की है. नए बदलाव के तहत अब खुदरा बिक्रेताओं को जीएसटी से छूट वाली वस्तुओं का अलग से चालान नहीं काटना होगा, बल्कि वे एक ही बिल पर सारी खरीद दिखा सकते हैं.

उधर, जीएसटी नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश कुमार ने कहा है कि निर्यातकों द्वारा अगस्त और सितंबर के लिए भुगतान किए गए एकीकृत जीएसटी की वापसी के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन लाया जाएगा.

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