2जी घोटाला: 21 दिसंबर को फैसला, सभी आरोपियों को कोर्ट में रहने की हिदायत

2जी घोटाला: 21 दिसंबर को फैसला, सभी आरोपियों को कोर्ट में रहने की हिदायत

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अदालत ने सभी आरोपियों को निर्देश दिया कि तीन मामलों पर फैसला सुनाए जाने के समय अदालत में मौजूद रहे.

एक विशेष अदालत 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में 21 दिसंबर को फैसला सुनाएगी. इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) तथा यूनिटेक लि. तथा डीबी रीयल्टी तथा अन्य शामिल है. विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे हैं. न्यायाधीश ने राजा, कनिमोई और अन्य की उपस्थिति दर्ज की, जो अदालत में मौजूद थे. उन्होंने कहा कि इस पर फैसला उस दिन सुबह 10:30 बजे सुनाया जाएगा. सीबीआई द्वारा अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद 2जी स्पेक्ट्रम मामले पर सुनवाई छह साल पहले शुरू हुई थी.

अदालत ने सभी आरोपियों को निर्देश दिया कि तीन मामलों पर फैसला सुनाए जाने के समय अदालत में मौजूद रहे. इन तीन में से दो मामले सीबीआई तथा एक प्रवर्तन निदेशालय ने दायर किए हैं. सीबीआई द्वारा दायर पहले मामले में राजा और कनिमोई के अलावा पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा के पूर्ववर्ती निजी सचिव आर के चंडोलिया, स्वान टेलीकॉम के प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, यूनिटेक लि.के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के तीन शीर्ष कार्यकारियों गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा तथा हरि नायर पर मामला चल रहा है.

इनके अलावा कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, कलेगनर टीवी के निदेशक शरद कुमार और बॉलीवुड निर्माता करीम मोरानी भी इस मामले में आरोपी हैं. इन 14 लोगों के अलावा तीन दूरसंचार कंपनियां स्वान टेलीकाम, रिलायंस टेलीकॉम लि. और यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडु) लि.पर भी मुकदमा चल रहा है.

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