29 आइटम्स और 53 सेवाओं पर कम हुआ GST, पेट्रोल-डीजल पर फैसला नहीं

29 आइटम्स और 53 सेवाओं पर कम हुआ GST, पेट्रोल-डीजल पर फैसला नहीं

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जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी की यह बदली हुई दरें 25 जनवरी से लागू होंगी.

जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. सरकार ने 29 वस्तुओं और 53 सेवाओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है. हालांकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर फैसला अभी नहीं लिया जा सका है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद ने 29 वस्तुओं और 54 श्रेणी की सेवाओं पर कर की दर घटाई गई हैं. अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी की यह बदली हुई दरें 25 जनवरी से लागू होंगी.

अौर क्या कहा वित्त मंत्री ने?
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कि आज यह संभव नहीं था कि पेट्रोल-डीजल पर कोई चर्चा की जाए. उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में संभवत: पेट्रोलियम और अन्य छूट वाले उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने पर विचार किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल करने पर विचार किया. उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल करने की मंजूरी दी जाएगी.

अरुण जेटली ने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच वस्तुओं या माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल की अनिवार्यता का प्रावधान एक फरवरी से लागू होगा। 15 राज्य अपनी सीमा के अंदर ई-वे बिल को लागू करेंगे.

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