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अगर इतनी है आपकी सैलरी, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद भी होगा बड़ा नुकसान!

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हालांकि, स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पर फायदा जरूर दिख रहा है. लेकिन, जब सालाना आधार पर सैलरी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मामूली फर्क दिखाई देगा.

बजट से सबसे ज्यादा राहत की उम्मीदें नौकरीपेशा लोगों को थीं. लेकिन, हाथ लगी तो निराशा. 40 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा जरूर दिया गया है लेकिन मेडिकल रीइंबर्समेंट की छूट और ट्रांसपोर्टे अलाउंस को वापस ले लिया गया. हालांकि, स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पर फायदा जरूर दिख रहा है. लेकिन, जब सालाना आधार पर सैलरी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मामूली फर्क दिखाई देगा. एक सैलरी वर्ग तो ऐसा है जिसे इस डिडक्शन से सबसे बड़ा नुकसान होता दिख रहा है.

नौकरीपेशा के अलग-अलग वर्ग को टैक्स में कितनी राहत मिली यह समझना जरूरी है.

सालाना है 5 लाख आय तो कितना फायदा?
अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए है तो बजट से पहले उनके स्ट्रक्चर में मेडिकल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस था. जिसके आधार पर उनका इनकम टैक्स 8,024 रुपए बनता था. अब बजट के बाद दोनों अलाउंस खत्म हो गए. नया जुड़ा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसके बाद इनकम टैक्स 7,800 रुपए हो जाएगा. मतलब कुल मिलाकर महज 224 रुपए की बचत यानी 2.8 प्रतिशत कम टैक्स देना पड़ेगा.

रिटायर्ड नागरिक को सबसे ज्यादा फायदा
अगर किसी रिटायर्ड अधिकारी की सालाना आय 15 लाख रुपए हैं. उन्हें टैक्स बचाने के लिए होम लोन पर 2 लाख रुपए, 80C के तहत 1,50000 रुपए और 50 हजार के मेडिक्लेम डिडक्शन पर आयकर में छूट मिलेगी. बजट से पहले सालाना आधार पर उन्हें 1 लाख 55 हजार रुपए टैक्स चुकाना पड़ेगा. लेकिन, बजट के बाद अब 1 लाख 36 हजार रुपए टैक्स चुकाना पड़ेगा. इस तरह उन्हें 12.3 फीसदी कम टैक्स का फायदा मिला. आसान भाषा में समझें तो उन्हें 19,022 रुपए कम टैक्स चुकाना होगा. इस लिहाज से इस सैलरी वर्ग को सबसे बड़ा फायदा हुआ.

सालाना 25 लाख आय वालों को क्या?
अगर आपकी सालाना आय 25 लाख रुपए है तो इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट के बाद उन्हें पहले 4,52,932 रुपए टैक्स देना पड़ता था. लेकिन, बजट के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन जुड़ने से आपको 4,54,480 रुपए टैक्स देना होगा. इस तरह आपको 1,548 रुपए ज्यादा टैक्स चुकाना होगा.

सालाना आय है 1 करोड़ तो सबसे बड़ा नुकसान
अगर आपकी सालाना आय 1 करोड़ रुपए है तो इनकम टैक्स में मिलने वाली सभी छूट को मिलाकर आपको पहले 30,45,504 रुपए टैक्स देना पड़ता था. लेकिन, बजट के बाद अब 30,91,088 रुपए टैक्स चुकाना होगा. इस तरह आप पर 45,584 रुपए की टैक्स देनदारी बनेगी.

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